उत्तर प्रदेश सरकार व्यक्तियों के उम्र दराज को देखते हुए तथा उनके भरण-पोषण के लिए 60 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति (जो की वृद्धावस्था के श्रेणी में आते हैं ) को मासिक पेंशन देने की वृद्धा पेंशन योजना बनाई है जो कि 1994 से ही संचालित है l इस योजना के अंतर्गत अब उन सभी व्यक्तियों को 1000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा जिनकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर की हो चुकी है l
प्रश्न -किन किन व्यक्तियों को मिलेगा वृद्धा पेंशन का लाभ ?
- ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो चुकी है तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हैं l
या फिर
- ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो चुकी है तथा शहरी क्षेत्रों में उनकी वार्षिक आय 56460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपए है l वृद्धा पेंशन पाने के पात्र होंगे l
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे – आधार कार्ड , बैंक पासबुक, फोटो, मोबाईल नंबर ,आय प्रमाणपत्र , उम्र प्रमाण पत्र जैसे- जन्म प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल आदि को लेकर अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या किसी भी आनलाइन सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं l इसके अलावा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website– https://ssupy-p.gov.in/ पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं l
याद रखें – आधार कार्ड उम्र प्रमाण पत्र को सत्यापित नहीं करता है l
उन व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा जो लोग पहले से ही किसी अन्य पेंशन का लाभ ले रहें हैं l यदि ऐसे लोग आवेदन कर भी देते हैं तो सत्यापन के दौरान उन्हे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा l