वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि इस प्रकार हैं
1. समता या समानता का अधिकार : प्रावधान {अनुच्छेद 14-18}
2 . स्वतंत्रता का अधिकार : प्रावधान {अनुच्छेद 19-22}
3 . शोषण के विरुद्ध अधिकार: प्रावधान {अनुच्छेद 23-24 }
4 . धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार: प्रावधान {अनुच्छेद 25-28}
5. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार: प्रावधान {अनुच्छेद 29-30}
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार: प्रावधान {अनुच्छेद 32} जिसे भीम राव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है l
याद रखें- भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 12-35 तक है अनुच्छेद–12, अनुच्छेद-13, अनुच्छेद-33, अनुच्छेद-34, अनुच्छेद-35 में उल्लेखित प्रावधान मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों को व्यक्त करते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आते हैं l