राष्ट्रपति पद के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद-60 में है l जबकि अनुच्छेद-61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे राष्ट्रपति पद से हटाया भी जा सकता है l उप-राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद-69 में है वहीं राज्यपाल के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद-159 में है l
जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति का पद होता है ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल का पद होता है l भारतीय संविधान के अनुसूची-3 में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है l परन्तु उपरोक्त तीनों पदाधिकारियों के शपथ के प्रावधान का उल्लेख अनुसूची-3 में नहीं है l