Ans. भारतीय संविधान में ‘मूल अधिकार’ का प्रावधान अमेरिकासे लिया गया है l
इसके अलावा – मूल प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, उप-राष्ट्रपति का पद, विधियों का समान संरक्षण , महाभियोग की प्रक्रिया,स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, सर्वोच्चव उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को हटाने की प्रक्रिया आदि अमेरिका से लिया गया है l